किन्नौर में 13 सितंबर, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी

किन्नौर || 1 अगस्त 2025 || जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री जितेन्द्र सैनी ने बताया कि आगामी 13 सितंबर, 2025 को किन्नौर जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन निश्चित रूप से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

  • धारा 138 के तहत एन.आई. अधिनियम से संबंधित मामले

  • मनी रिकवरी

  • श्रम विवाद

  • बिजली व पानी के बिल संबंधित मामले

  • भरण-पोषण

  • अपराधिक कम्पाउन्डेंबल और दीवानी विवाद

इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लंबित मामले भी इस लोक अदालत में शामिल किए जाएंगे, जिनमें विशेष रूप से निम्न मामले सम्मिलित हैं:

  • क्रिमिनल कम्पाउन्डेंबल अपराध

  • वाहन दुर्घटना से संबंधित मामले

  • वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर)

  • भू-अधिग्रहण

  • सेवाओं से संबंधित तनख्वा एवं भत्ते

  • सेवानिवृत्ति से जुड़े मामले

  • राजस्व मामले (केवल जिला एवं उच्च न्यायालय स्तर पर लंबित)

  • किराया, सुखभोग अधिकार, विशिष्ट प्रदर्शन सूट जैसे दीवानी मामले

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत इन मामलों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहता है, वह निम्न न्यायालय परिसरों या कार्यालयों से संपर्क कर सकता है:

  • न्यायिक न्यायालय परिसर, रामपुर बुशैहर

  • न्यायिक न्यायालय परिसर, रिकांग पिओ, जिला किन्नौर

  • न्यायिक न्यायालय परिसर, आनी, जिला कुल्लू

  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रिकांग पिओ, जिला किन्नौर

अधिक जानकारी के लिए लोग टेलीफोन नंबर 01786-223605 या ईमेल secy-dlsa-kin-hp@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।

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